नई दिल्ली,
पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिली है. केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है. अदालत ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. ममता सरकार ने नवंबर 2018 में सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ले ली थी.