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मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर लगा झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

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नई दिल्ली,

दिल्ली की शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने उनको 5 फरवरी को राज्यसभा जाकर सदस्य पद की शपथ लेने की इजाजत दी है. वहीं सिसोदिया की पैरोल की अर्ची पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को सोमवार सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई को अर्जी लगाई थी. कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की गुहार लगाते हुए गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं की जमानत और हिरासत में परोल पर छोड़े जाने की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी. सीबीआई ने दोनों की जमानत पर रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिए. कोर्ट ने हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से मिलने के लिए परोल की अर्जी पर पांच फरवरी यानी सोमवार को सुनवाई करने की बात कही है.

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह के आवेदन पर ईडी को 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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