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लड़की को कार से घसीटने वालों पर लगी IPC की ये धाराएं, दोषी होने पर इतनी सजा

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नई दिल्ली,

दिल्ली में 23 साल की अंजलि के साथ हैवानियत करने वाले पांचों आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं. मगर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों को देने हैं. मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने जैसी आईपीसी की संगीन धाराएं जोड़ दी हैं. अब पुलिस का दावा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा. आइए जानते हैं, आरोपियों के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की धाराओं के बारे में…

कौन हैं अंजलि के गुनहगार?
1. दीपक खन्ना पुत्र राजेश खन्ना, उम्र 26 वर्ष. ग्रामीण सेवा में चालक के पद पर कार्यरत है.
2. अमित खन्ना पुत्र स्वर्गीय राज कुमार खन्ना, उम्र 25 वर्ष. उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड्स के लिए काम करता है.
3. कृष्ण पुत्र काशी नाथ, उम्र 27 वर्ष. सीपी नई दिल्ली में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है.
4. मिथुन पुत्र शिव कुमार, उम्र 26 वर्ष. नरैना में हेयर ड्रेसर का काम करता है.
5. मनोज मित्तल पुत्र सुरेंद्र मित्तल, उम्र 27 वर्ष. पी ब्लॉक सुल्तानपुरी में राशन डीलर के पद पर कार्यरत है.

आईपीसी की धारा 279 (IPC Section 279)
भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचना संभव हो तो ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा.

सजा का प्रावधान
दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है. या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है. या फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. ऐसे मामलों की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.

आईपीसी की धारा 304 (IPC Section 304)
भारतीय डंद संहिता के अनुसार, जो कोई भी गैर-इरादतन मानव वध करता है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है तो भी ऐसा करने वाला शख्स आरोपी माना जाएगा.

सजा का प्रावधान
ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. या उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जाएगा.

अगर ऐसा काम जिसकी वजह से किसी मौत हुई है, मृत्यु कारित करने के मकसद से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के लिए किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो तो ऐसा करने वाला भी आरोपी होगा.

अगर काम इस जानकारी के साथ किया गया हो कि इससे किसी जान जाने की संभावना है, लेकिन मृत्यु के इरादे के बिना. या वो काम ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है. तो ऐसा करने वाला भी धारा 304 के तहत दोषी माना जाएगा.

सजा का प्रावधान
दोषी सिद्ध होने पर ऐसे शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर जुर्माना किया जाएगा. या फिर उसे दोनों ही प्रकार से दंडित किया जाएगा.

आईपीसी की धारा 304ए (IPC Section 304 A)
IPC की धारा 304 ए के मुताबिक, जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता तो वह ऐसे अपराध के लिए आरोपी माना जाएगा.

सजा का प्रावधान
ऐसा करने वाले शख्स को दोषी पाए जाने पर किसी भांति के कारावास की सजा दी जाएगी. जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या उस पर जुर्माना भी किया जाएगा. या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जाएगा.

IPC की धारा 120 बी (IPC Section 120 B)
किसी अपराध की साजिश रचना. अपराध को सुगम बनाने के आशय से या संभवतः उसके बारे में जानते हुए भी ऐसे अपराध की परिकल्पना करना या अवैध रूप से स्वेच्छा पूर्वक ऐसे अपराध को छिपाना या अपराध करने के तरीके का वर्णन करना आदि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत ही आता है.

दोषी को सजा
यदि ऐसा अपराध घटित होता है तो दोषी को किसी एक अवधि के लिए कारावास सजा सुनाई जा सकती है. सजा की अवधि एक चौथाई तक बढ़ाई जा सकती है. साथ ही दोषी को आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है. लेकिन यदि अपराध नहीं होता है, तब भी दोषी को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. या उस पर आर्थिक दण्ड या दोनों लगाए जा सकते हैं. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.

पुलिस जुटा रही है सबूत
दिल्ली के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304, 304ए और 120बी के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि लड़की को 10 से 12 किमी तक कार से घसीटा गया है. मोड़ आने की वजह से लड़की की बॉडी कार से अलग हुई. पुलिस का कहना था कि आरोपियों के नशे में होने की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

फॉरेंसिक और लीगल टीम करेगी जांच
हुड्डा ने आगे कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक और लीगल टीम की रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई होगी. पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं. उन्हें जांच के बारे में जानकारी दी जा रही है. आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मिली है. उनसे पूछताछ की जाएगी. जल्द जांच पूरी करेंगे, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश करेंगे. पुख्ता सबूत जुटा रहे हैं. अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाएंगे.

पुलिस बनाएगी डिजिटल सबूतों की टाइमलाइन
पुलिस ने बताया कि सीटीसीटी फुटेज और डिजिटल सबूत की टाइमलाइन बनाएंगे. उसके आधार पर पता कर पाएंगे कि आरोपी कहां से आए थे और कहां जा रहे थे. घसीटे जाने के बारे में पुलिस ने बताया कि बॉडी कार में फंस गई थी. 10 से 12 किमी तक घसीटा गया. कहीं मोड़ आने के दौरान बॉडी सड़क पर गिरी. कल पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी शेयर करेंगे.

क्राइम सीन पर हर पहलू से जांच
स्पेशल सीपी ने बताया कि सुल्तानपुरी इलाके में स्कूटी मिली थी. सारे पहलुओं पर जांच करेंगे. कई टीमें गठित की गई हैं. आरोपियों को सख्त सजा दिलाएंगे. मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. सोमवार को सुल्तानपुरी में जहां कार और स्कूटी में टक्कर हुई थी, वहां फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंची और सबूत इकट्ठे किए. क्राइम सीन के लिए पुलिस आरोपियों को लेकर कंझावला इलाके में लेकर जाएगी. यहां पुलिस तैयारियों में जुटी है.

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