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123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी, फिर भी चुनाव हार गए, रिजिजू ने कांग्रेस को जमकर सुनाया

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नई दिल्ली

लोकसभा में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया और वोट बैंक की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी।

किरेन रिजिजू ने कहा, ‘2013 में लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे, आप इंतजार करते। आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। हमारे देश के लोग काफी जागरूक हैं इसलिए वोट बैंक की राजनीति मत करिए। ऐसा करने से वोट नहीं मिलत है।’

वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद पारदर्शिता लाना
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लाने का मकसद सिर्फ ज़रूरी सुधार करना और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इस विधेयक के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक संस्थान के काम में दखल नहीं देना चाहती।

किरेन रिजिजूने कहा, ‘सरकार सभी धार्मिक संस्थानों और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करती है। उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक केवल आवश्यक सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, कुछ लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में गुमराह किया जा रहा है।’

रिजिजू ने कहा कि आपने कहा था कि कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। इस बात को हमने फिर से रिवाइव कर दिया है कि वक्फ वही क्लेम कर सकता है, जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म को मानता है। वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बनाना चाहते हैं। अब वक्फ में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा भी रहेंगे, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास भी रहेगा, एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। वक्फ बोर्ड के मेंबर 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, 2 महिलाएं होनी ही चाहिए।

… तो देश की तकदीर बदल जाएगी
रिजिजू ने कहा कि आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4.9 लाख से बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। आप कल्पना कीजिए 8.72 लाख प्रॉपर्टी, उसका अगर हम सभी तरीके से मैनेज करते तो इससे मुसलमानों की ही नहीं बल्कि देश की तकदीर बदल जाएगी। इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर आप वक्फ बोर्ड के निर्णय से खुश नहीं तो आप अदालत भी जा सकते हैं। उसका रास्ता हमने खोल दिया है।

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