नई दिल्ली,
जम्मू-कश्मीर के बारामूला संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अलगाववादी नेता शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर को संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने की इजाजत मिल गई है. पटियाला हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 जुलाई को शपथ लेने के लिए रिहाई देने का आदेश दिया है.
हालांकि कोर्ट का औपचारिक विस्तृत आदेश दो जुलाई (मंगलवार) को आएगा. इस बीच कोर्ट के फैसले के बाद अब NIA ने भी रशीद को संसद में पद की शपथ लेने के लिए 5 मई को अंतरिम जमानत देने पर अपनी सहमति दे दी. हालांकि, NIA ने अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात न करने समेत कई अन्य शर्त लगाए जाने की बात भी कही है.
अमृतपाल ने भी नहीं ली है शपथ
एनआईए ने कहा कि सहमति कुछ शर्तों पर निर्भर है, जिसमें रशीद का मीडिया से बातचीत न करने की पाबंदी लगाई जानी जरूरी है. पटियाला हाउस कोर्ट 2 जुलाई को आदेश पारित करेगा. रशीद इंजीनियर ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की गुहार लगा रखी है. अभी भी रशीद इंजीनियर और पंजाब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह सहित कुछ सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ नहीं ली है. इसके पीछे तकनीकी और कानूनी वजहें हैं.
खडूर साहिब सीट से अमृतपाल की जीत
बता दें कि लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन स्पीकर चुनाव से पहले बचे हुए सांसदों को शपथ दिलानी थी. इन सांसदों में खालिस्तानी संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ का चीफ अमृतपाल सिंह भी शामिल था. वह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय चुनाव जीता है. लेकिन इस समय जेल में हैं.
