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केजरीवाल को रिकवरी नोटिस भेजने वाली अफसर अब दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी, जानें कौन हैं आर एलिस वाज

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नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर आर एलिस वाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। पिछले हफ्ते उनकी नियुक्ति को आयोग ने मंजूरी दी थी। वह फिलहाल दिल्ली के उच्च शिक्षा निदेशालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह पी कृष्णमूर्ति की जगह लेंगी जिन्हें अगस्त 2023 में दिल्ली का सीईओ नियुक्त किया गया था। खास बात ये है कि आर एलिस वाज वही अधिकारी हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार के विज्ञापन मामले में AAP का संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 163 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा था। दिल्ली सरकार ने उन पर योगशाला कार्यक्रम को रोकने का भी आरोप लगाया था।

आर एलिस वाज 2005 बैच की आईएएस अफसर हैं। वह अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर की अधिकारी हैं। वह मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और आईएएस बनने से पहले वह नर्स के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने चेन्नई के एमजीआर मेडिकल से नर्सिंग में ग्रैजुएशन किया था। बाद में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। उनके पति एसएस यादव आईपीएस अफसर हैं।

एलिस वाज अलग-अलग राज्यों में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुदुचेरी में लंबे समय तक सेवा दी। 2020 में उनका दिल्ली तबादला हुआ और उन्होंने लेबर डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके अलावा वह दिल्ली जल बोर्ड में जॉइंट सेक्रटरी भी रह चुकी हैं।

आर एलिस वाज ने ही पिछले साल दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रसार निदेशालय की सचिव के पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार करने के आरोप में 163 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल को यह रिकवरी नोटिस भेजा गया था। दिल्ली सरकार ने उन पर दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को रोकने का आरोप भी लगाया था।

सरकारी विज्ञापन की आड़ में पार्टी का प्रचार-प्रसार करने के आरोप में वाज ने जनवरी 2023 में दिल्ली के तत्कालीन सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिकवरी नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें 163.62 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था। इसमें सरकारी विज्ञापन पर हुए मूल खर्च के साथ-साथ ब्याज भी शामिल था। आरोपों के मुताबिक, 31 मार्च 2017 तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 97 करोड़ रुपये राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए थे। इस पर ब्याज जोड़कर 163.63 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा गया था।

विज्ञापनों में सीएम, डेप्युटी सीएम और मंत्री की तस्वीरें छपी थीं। आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार-प्रसार के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उसने दूसरों राज्यों की सरकारों की तरफ से दिए गए विज्ञापनों का हवाला देकर आरोप को नकारा था।

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