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‘हमारे लिए फाइल क्लोज’, वक्फ बिल के खिलाफ शिवसेना UBT के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर संजय राउत की दो टूक

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मुंबई

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर बड़ी बात कही है। राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि शिवसेना (UBT) के लिए यह मामला अब खत्म हो गया है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। दरअसल संजय राउत से शनिवार को पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या शिवसेना (यूबीटी) वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इस पर संजय राउत ने कहा कि नहीं। हमने अपना काम कर लिया है। हमें जो कहना था, कह दिया और अपना फैसला ले लिया है। अब यह फाइल हमारे लिए बंद हो चुकी है।

वक्फ संशोधन विधेयक की राउत ने की थी आलोचना
इससे पहले राउत ने संसद में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के बजाय व्यापार जैसा बताया था। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार का ध्यान वक्फ की कीमती संपत्तियों और जमीनों को हासिल करने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि इन संपत्तियों की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये है। राउत के अनुसार, सरकार मुसलमानों के कल्याण की उतनी परवाह नहीं कर रही है, जितना कि वह इन संपत्तियों को हासिल करने में लगी है।

विधेयक के खिलाफ कौन गया है कोर्ट?
हालांकि शिवसेना यूबीटी के इतर कुछ अन्य राजनीतिक नेता वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने भी इस विधेयक को चुनौती दी है। AAP के MLA अमानतुल्लाह खान ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की है।

लोकसभा-राज्यसभा में पास हुआ बिल
दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलनी बाकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर लंबी बहस हुई। आखिरकार, यह विधेयक देर रात पास हो गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पक्ष में 128 वोट, विपक्ष में 95 वोट, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हुआ।

विधेयक पर हुई लंबी चर्चा
लोकसभा में भी इस विधेयक पर लंबी चर्चा हुई। बुधवार को शुरू हुई बहस देर रात तक चली। अंत में 288 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। सरकार ने इस विधेयक में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। यह समिति पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक की जांच कर रही थी।

विधेयक में संशोधन की जरूरत क्यों?
यह विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करता है। विधेयक का मकसद पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता में सुधार करना है। यह पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाने का भी प्रयास करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इन संपत्तियों का उपयोग मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाए। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा।

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