लातूर,
महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को कथित तौर पर पुरुष छात्रों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिछले सप्ताह यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया.
उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने आंतरिक जांच के बाद शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि शिक्षक ने अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच 12 वर्षीय लड़कों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था.
POCSO क्या है?
POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम, 2012 भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है. इसमें यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री और अन्य यौन अपराधों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है.
