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जासूसी के आरोप में 15 साल से कैद था पाकिस्‍तानी, गोरखपुर जेल से फरवरी में होगा रिहा

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गोरखपुर

गोरखपुर जेल में पिछले 15 सालों से बंद पाकिस्तानी मोहम्मद मसरूफ को अब रिहा करने के आदेश जारी हो गए हैं। मसरूफ को बहराइच की कोर्ट ने 15 वर्ष पहले उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान साक्ष्य न मिलने के आधार पर सभी आरोपों से उसे बारी कर दिया गया था। सिर्फ बगैर पासपोर्ट-वीजा भारत में प्रवेश करने का चार्ज लगा था। इसकी सजा वह पहले ही काट चुका है।

वर्ष 2008 में पाकिस्तान के कराची शहर के रहने वाले मोहम्मद मशरूफ उर्फ मंसूर अहमद को बहराइच के नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा से गिरफ्तार किया गया था। उस पर जासूसी सहित बगैर पासपोर्ट-वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप लगे थे। वर्ष 2013 में बहराइच की एक अदालत ने उसे जासूसी का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

बाद में हाई कोर्ट में मामला गया और जांच के दौरान यह पाया गया कि वह जासूसी के आरोप में लिप्त नहीं था। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इसी आधार पर उसे जासूस की सजा से बरी कर दिया गया। लेकिन फर्जी पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारतीय सीमा में प्रवेश करने के मामले में भी उसने सजा काटी। सजा की तय सीमा से ज्यादा वह भारतीय जेलों में रहा है।

मोहम्मद मसूद ने कुल 15 साल भारत की जेल में बिताए। सजा के दौरान उसे बहराइच से बनारस की जेल में भेज दिया गया था। पिछले 10 वर्षों से वह गोरखपुर की जेल में कैद है। जेल अधीक्षक के अनुसार केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद 7 फरवरी को उसे रिहा करने की तैयारी है।

पहले भी मसरूफ को रिहा करने की बात सामने आई थी। 1 साल पहले वर्ष 2023-24 में भी उसे रिहा करने की एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन तकनीकी कारणों से तब रिहाई नहीं हो पाई थी।

गोरखपुर जिला जेल अधीक्षक के अनुसार विदेश मंत्रालय से कई बार पत्राचार किया गया था। मंत्रालय की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं। गृह मंत्रालय से रिहाई के आदेश मिलने के बाद, मशरूफ को बहराइच भेजा जाएगा, जहां से उसे दिल्ली और फिर अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।

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