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Tuesday, May 5, 2026
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पुणे कार हादसा: कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के दादा और पिता की हिरासत बढ़ाई, जानें कब तक जेल में रहेंगे?

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पुणे

महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी नाबालिग के पिता और दादा की कस्टडी को कोर्ट ने और बढ़ा दिया है। पुणे की कोर्ट ने दोनों को अगले 14 दिनों तक ज्यूडशियल कस्टडी में भेजा है। पुलिस ने मामले के तूल पकड़ने के बाद पहले पिता विशाल अग्रवाल और फिर दादा सुरेंद्र अग्रवाल को अरेस्ट किया था। दोनों पर अपने पारिवारिक ड्राइवर को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने, उसे नकदी और उपहारों का लालच देने और बाद में दुर्घटना का दोष लेने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पत्र लिखकर नाबालिग कार चालक की जांच करने की अनुमति मांगी है। नाबालिग को पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में पांच जून तक निगरानी में रखा गया है। 19 मई की रात शहर के कल्याणी नगर इलाके में नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक सवार दो इंजीनियर्स को टक्कर मार दी थी। इसमें दोनों की मौत हो गई थी।

14 जून तक जेल में रहना होगा
पुणे कोर्ट के फैसले के बाद नाबालिग आरोपी के पिता और दादा 14 जून तक जेल में रहना होगा। पुणे कार हादसे में अभी तक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं। पुलिस और डॉक्टरों ने जहां नाबालिग आरोपी को बचाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जेजे बोर्ड के आचरण पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद सरकार की तरफ जेजे बोर्ड के रवैए की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो यह पता लगाएगी कि बोर्ड ने पहली सुनवाई में तमाम निर्देशों और नियमों का पालन किया था या फिर नहीं। जेजे बोर्ड ने घटना के 15 घंटे बाद ही आरोपी को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया था। इसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा लिया था। बाद में खुलासा हुआ था कि नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए ब्लड सैंपल भी बदल दिए गए थे।

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