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Thursday, March 12, 2026
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सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, गाजीपुर में रुक सकेंगे सुभासपा विधायक

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गाजीपुर

सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को मऊ निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान गाजीपुर स्थित उनके निजी आवास में रहने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी गाजीपुर में तीन रातों से अधिक नहीं रुकेंगे। साथ ही वहां रहने के दौरान कोई सार्वजनिक बैठक नहीं करेंगे।

पहले कोर्ट ने क्या कहा था
यूपी गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को पहले लखनऊ के सरकारी आवास में रहने का आदेश दिया था। मऊ जाने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य था। कोर्ट ने अंसारी को बिना अनुमति उत्तर प्रदेश छोड़ने और अदालती पेशी से पहले पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया था।

पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के पालन पर पुलिस से छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत मिल चुकी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
18 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन पर वित्तीय लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप था। यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा था।

जबरन वसूली और मारपीट का मामला
31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कोतवाली कर्वी थाने में अंसारी और अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप था। 6 सितंबर 2024 को अंसारी को गिरफ्तार किया गया था।

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