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राम गोपाल वर्मा को तीन महीने जेल की सजा, 7 साल पुराने केस में कोर्ट ने दिया आदेश

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जाने -माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा फिलहाल अपनी फिल्म ‘सत्या’ की दोबारा रिलीज का जश्न मना रहे हैं। उन्हें मुंबई में हाल ही में स्पॉट किया गया था। अपने विवादों से भरे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले फिल्ममेकर अब मुसीबत में हैं। उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ 2018 में ‘श्री’ नाम की फिल्म के मामले में केस दर्ज किया गया था।

निर्देशक को फिलहाल वित्तीय परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में कोई फिल्म नहीं बनाई है। उनकी पिछली फिल्मों ने भी पिछले कुछ वर्षों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। फिल्ममेकर को 5000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद 2022 में बेल पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन अब मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत ने अब उसी चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है।

राम गोपाल वर्मा को तीन साल की जेल
मंगलवार, 21 जनवरी को फिल्ममेकर को अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस तरह, अदालत ने उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोप लगाया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

मजिस्ट्रेट ने कही ये बात
राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, ‘आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई समय नहीं बिताया है।’

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