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भारतीय आवेदकों को झटका! अमेरिका ने भारत में रद्द किए 2000 वीजा अपॉइंटमेंट, जानें क्यों किया ऐसा

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वॉशिंगटन:

भारत में अमेरिकी दूतावास ने लगभग 2000 वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए। दूतावास के मुताबिक, ये अपॉइंटमेंट आधिकारिक नीतियों का उल्लंघन करते हुए बुक किए गए थे। यह कदम वीजा आवेदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी से निपटने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए वीजा रद्द करने की जानकारी दी।अमेरिकी दूतावास ने बताया कि ये अपॉइंटमेंट बॉट्स के जरिए किए थे और कहा कि उन एजेंटों और फिक्सरों के लिए जीरो टॉलेरेंस (शून्य सहिष्णुता) अपनाया जाता है जो शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं।

भारत में वीजा रद्द करने को लेकर क्या कहा अमेरिकी दूतावास ने?
अमेरिकी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, ”कांसुलर टीम इंडिया ने ऐसे बुरे लोगों की पहचान की है जिन्होंने लगभग 2,000 वीजा अपॉइंटमेंट किए जो हमारी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं। तत्काल प्रभाव से हम इन अपॉइंटमेंट को रद्द कर रहे हैं और संबंधित खातों के शेड्यूलिंग विशेषाधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। हम अपने धोखाधड़ी विरोधी प्रयासों को जारी रखेंगे। हम धोखाधड़ी के लिए शून्य सहिष्णुता रखते हैं।”

दिल्ली पुलिस की जांच में 30 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, दूतावास की यह घोषणा फरवरी में दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद आई है। 27 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के 30 से ज्यादा व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर मई और अगस्त 2024 के बीच अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों में वीजा एजेंट और आवेदक शामिल हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और रोजगार रिकॉर्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाने के लिए मिलकर काम किया। अमेरिकी अधिकारियों ने झूठे दावों वाले 21 आवेदनों को चिह्नित किया। पुलिस का कहना है कि इन सेवाओं के लिए आवेदकों से 1 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक वसूले गए थे।

दूतावास ने नेटवर्क का पता लगाने के लिए आईपी ट्रैकिंग का किया इस्तेमाल
रिपोर्ट के मुताबिक, दूतावास ने कहा कि उसकी आंतरिक जांच में संदिग्ध एप्लिकेशन से जुड़े कंसल्टेंट्स और वेंडर्स की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस डेटा का इस्तेमाल किया गया। कई सबमिशन में इसी तरह की धोखाधड़ी के पैटर्न देखे गए।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336 और 340 और आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) के तहत आरोप दायर किए हैं। इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए छापेमारी जारी है।अमेरिकी दूतावास ने इस मामले को ‘एक गंभीर सुरक्षा मामला बताया है जो अमेरिका और भारत दोनों को प्रभावित करता है’ और भारतीय अधिकारियों से जांच में तेजी लाने को कहा है।

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