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मुश्किल में स्पाइसजेट, 10 सितंबर तक लौटाने होंगे 100 करोड़, वरना होगी कुर्की, क्या है पूरा मामला

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नई दिल्ली

बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को झटका देते हुए उसे 10 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को देने को कहा है। कोर्ट ने कैरियर स्पाइसजेट और उसके चेयरमैन अजय सिंह को निर्देश दिया है कि वो 10 सितंबर तक कलानिधि मारन को 10 सितंबर तक 100 करोड़ रुपये का भुगतान करें, ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। आपको बता दें कि स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और स्पाइसजेट के चेयरमैन के बीच शेयर ट्रांसफर को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।

सर्विस जारी रखने के लिए कर रहे हैं संघर्ष
इससे पहले स्पाइसजेट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्पाइसजेट की ओर से पक्ष रह वकील अमित सिब्बल ने कोर्ट के सामने एयरलाइन की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी को अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट की ओर से स्पाइसजेट को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पाइसजेट को चेतावनी दी कि यदि 10 सितंबर तक भुगतान नहीं करने पर कंपनी की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। एयरलाइन ने अपनी आर्थिक स्थिति का हावाला देते हुए कहा कि उनके लिए सर्विस में खुद को बचाए रखना संघर्षपूर्ण हैं। ऐसे में उन्हें उनके लिए ये रकम लौटाना मुश्किल हो रहा है।

क्या है मामला
फरवरी 2015 में सन नेटवर्क के मारन और उनके केएएल एयरवेज ने आर्थिक संकट के कारण एयरलाइन के बंद होने के बाद स्पाइसजेट में अपनी 58.46 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया। अजय सिंह, जो कि एयरलाइन के को-फाउंडर थे उन्हें 1500 करोड़ में ये हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी गई। साल 2017 में मारन और केएएल एयरवेज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इक्विटी शेयरों के तौर पर 180 मिलियन वारंट उन्हें ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद से ही ये विवाद चल रहा है। दिल्ली की एकल खंडपीठ ने स्पाइसजेट और अजय सिंह को ब्याज समेत 576 करोड़ रुपये कलानिधि मारन को लौटाने का आदेश दिया। जिसके बाद स्पाइसजेट ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हालांकि उन्हें फिर से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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