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सपा विधायक अमिताभ वाजपेई को एक साल की सजा, 11 साल पुराने मामले में दोषी करार

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कानपुर

समाजवादी पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान की विधायकी जाने के जाने के बाद एमएलए अमिताभ वाजपेई पर भी तलवार लटक रही थी। कानपुर में आर्यनगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेई 11 साल पुराने मामले में दोषी करार दिए गए हैं। उन्हे कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने अमिताभ वाजपेई को बीस-बीस हजार के दो मुचलकों के साथ जमानत मंजूर करते हुए रिहा कर दिया है।

एसपी एमएलए पर वाणिज्यकर अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। जिसकी सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अंतिम बहस बीते 02 नवंबर को हुई थी, और फैसले की तारीख 09 नवंबर को मुर्कर की गई थी। बीते 09 नवंबर को विधायक अमिताभ वाजेपई 11ः30 बजे कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से फैसला टाल दिया गया था। कोर्ट ने फैसले के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की थी।

शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा विधायक को तलब किया। इस दौरान सभी को कोर्ट परिसर के बाहर कर दिया गया। सिर्फ दोनों पक्षों के अधिवक्ता और सपा विधायक मौजूद रहे। न्यायलय ने देरशाम अपना फैसला सुनाते हुए, विधायक को एक कारावास की सजा सुनाई।

क्या था मामला
वाणिज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर के मंधना रोड पर वाहनों को चेक कर रहे थे। वाणिज्यकर अधिकारी ने एक पिकअप को रोका था। पिकअप चालक ने किसी को कॉल किया था। इसके बाद अमिताभ वाजपेई समेत 40 से 50 लोग आकर घेर लिया था। अधिकारी का आरोप था कि अमिताभ वाजपेई ने टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौच कर सरकारी कागजात फाड़ दिए थे। अमिताभ वाजपेई पर बिठूर थाने में सरकारी काम में बाधा, मारपीट, गाली गलौच, सरकारी कागजात फाड़ने की धाराओं केस दर्ज किया था।

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