बालासोर,
ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी.
आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है. सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है. गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं.
हादसे वाले स्टेशन को सीबीआई ने किया थी सील
बता दें कि बालासोर में जिस बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ था वहां से लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं. हादसे के बाद सीबीआई ने लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को सील कर दिया था. अभी बहनगा बाजार स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है. 2 जून को वहां तीन ट्रेनें हादसाग्रस्त हो गई थीं जिसमें 292 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 1,208 अन्य घायल हो गए थे.
