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कोलकाता आरजी कर डॉक्टर केस: क्या संजय रॉय को मिलेगी सजा-ए-मौत, 18 जनवरी को ट्रायल कोर्ट में होगा फैसला

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कोलकाता

आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर रेप-मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट 18 जनवरी को फैसला सुनाएगा। गुरुवार को सीबीआई ने अंतिम बहस में केस के आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की। कोर्ट के फैसले से पहले जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका आरोप है कि सीबीआई ने इस केस की सटीक जांच नहीं की। उनका कहना है कि डॉक्टर को जिस तरह मारा गया, उससे जाहिर होता है कि इस मर्डर में कई लोग शामिल हैं, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए।

9 अगस्त को आरजी कर में हुई थी वारदात
सात महीने पहले 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई थी। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट के आदेश पर इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सियालदह के ट्रायल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। गुरुवार को इस केस में अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने बॉयोलॉजिकल सैंपल, सीसीटीवी फुटेज और 50 गवाहों के बयान के आधार पर दावा किया कि 31 साल की जूनियर डॉक्टर की जघन्य हत्या करने वाला एकमात्र अपराधी संजय रॉय ही है। यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम है, इसके लिए उसे सजा-ए-मौत मिलनी चाहिए।

दोषी साबित हुआ तो संजय को मौत की सजा या…
संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। अंतिम सुनवाई में बचाव पक्ष के वकील सौरव बंद्योपाध्या ने कहा कि संजय रॉय निर्दोष है और उसे लगाए गए सबूतों के आधार पर फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सियालदह के ट्रायल कोर्ट की ओर से बताया गया कि आरजी कर रेप-मर्डर केस में 18 जनवरी को दोपहर 2.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा।

जूनियर डॉक्टर बोले, सिर्फ संजय नहीं है दोषी
अभी कोर्ट के फैसले में आठ दिन बाकी हैं, मगर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि जब तक इस जघन्य अपराध के असली दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका विरोध आंदोलन जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टरों में से एक असफाकउल्ला नैय्या ने कहा कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। तो, अन्य लोग कौन हैं? इस केस में जितने भी फरेंसिक रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि इस जघन्य हत्याकांड को एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता है। अभी तक यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि सेमिनार रूम में ही मर्डर हुआ था नहीं, इसलिए कोर्ट से फैसले से खुश होने की जरूरत नहीं है।

सीबीआई जांच पर डॉक्टरों ने उठाए सवाल
आंदोलन में शामिल जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने कहा कि कोर्ट सीबीआई की प्राइमरी चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाने वाली है। जांच एजेंसी ने इस केस में सप्लिमेंट्री चार्जशीट भी पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक इसमें शामिल असली दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, हमारा विरोध जारी रहेगा। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर देबाशीष हलदर ने कहा कि संजय रॉय को मौत की सज़ा दी जाए या आजीवन कारावास, यह एक अलग मामला है। अगर एक आरोपी को फांसी दी जाती है और बाकी खुलेआम घूमते हैं, तो इसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता है।

गुरुवार को भी किया स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन
कोर्ट में सुनवाई के बाद भी गुरुवार को डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कॉलेज स्क्वायर से श्यामबाजार तक रैली निकाली। उन्होंने श्यामबाजार में धरना प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। सर्विस डॉक्टर्स फोरम के महासचिव सजल बिस्वास ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कम से कम 68 लोगों की हरकतें दिखाई गई हैं। उनमें से प्रत्येक से पूछताछ की जानी चाहिए और सीबीआई को पूरक आरोप पत्र देना चाहिए। अगर सच्चा न्याय नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। मेडिकल सर्विस सेंटर के स्टेट सेक्रेटरी बिप्लब चंद्र ने भी सीबीआई जांच के असहमत हैं। उन्होंने कहा कि संजय रॉय के लिए अकेले हत्या करना असंभव था इसलिए, हम आंदोलन को तेज करेंगे।

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