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तो सुखी जीवन जीता…सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के साथ साली और सास की हत्या करने वाले पूर्व बैंक मैनेजर की मौत की सजा उम्रकैद में बदली

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अपने बेटे-बेटी के साथ-साथ साली और सास की हत्या करने वाले एक शख्स की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी का फंदा अब इस मुजरिम के गले से हट जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने उसे ‘अपने आखिरी दिनों तक’ जेल में रहने की सजा सुनाई है। मतलब, उसे पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर शख्स ने अपनी पत्नी की सलाह मानी होती और साली की निजी जिंदगी में दखल नहीं दिया होता तो वह खुशहाल जीवन बिता रहा होता।

जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने पिछले महीने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि अब यह आदमी ‘बिना किसी माफी के, जेल की चारदीवारी में अपनी प्राकृतिक मौत का इंतजार करेगा।’ मतलब, उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। वह आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा यानी जेल में ही मरेगा।

साली के अफेयर से भड़के शख्स ने पहले तो उसे और उसकी मां यानी अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। शवों को घर के सेप्टिक टैंक में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। साली और सास की हत्या के अगले दिन उसने अपने बेटे और बेटी को भी पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला था। निचली अदालत ने इस हत्याकांड को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी ‘दुर्लभतम’ मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी।

शख्स की फांसी की सजा को आखिरी सांस तक जेल की सजा में तब्दील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाइका नाम के इस पूर्व बैंक मैनेजर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं था। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इस अपराध को ‘दुर्लभतम’ मानने से पहले सभी बातों पर गौर नहीं किया।

15 साल पहले इस आदमी ने अपनी साली और सास दोनों की हत्या कर दी थी। उसने उनके शवों को अपने घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। अगले दिन, वो एक बगीचे में गया और अपने बच्चों को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला।फैसले में जस्टिस करोल ने कहा, ‘इस अपराध की बर्बरता हमसे छिपी नहीं है, और न ही हमने इस तरह के घिनौने कृत्य को किसी भी तरह से माफ किया है।’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस करोल ने कहा कि नाइका ने अपनी साली की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे एक अलग जाति के लड़के से प्यार हो गया था। उन्होंने कहा, ‘कोई व्यक्ति किससे प्यार करता है, यह इंसान के नियंत्रण में नहीं होता। साली को अपने सहकर्मी से प्यार हो गया था, जो एक अलग जाति का था। जब उसे उससे रिश्ता तोड़ने के लिए कहा गया, तो वह नहीं तोड़ पाई। उसकी बहन (नाइका की पत्नी) और उसकी मां ने उसका साथ दिया। हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता।’

कोर्ट ने कहा कि अगर नाइका ने अपनी पत्नी की सलाह मानी होती और अपनी साली के निजी मामलों में दखल नहीं दिया होता, तो वह एक खुशहाल जीवन जी रहा होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह दुखद है कि अपीलकर्ता-दोषी की इतनी संकुचित सोच इन हिंसक और घिनौने कृत्यों का कारण बनी। अगर उसने PW-2 (नाइका की पत्नी) की सलाह मानी होती, तो वह एक खुशहाल जीवन जी सकता था।’नाइका और उसकी पत्नी दोनों बैंक मैनेजर थे। नाइका सोलापुर में और उसकी पत्नी मंगलौर में तैनात थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। नाइका ने उनको भी नहीं बख्शा और टैंक में डुबोकर मार डाला।

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