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भजनलाल सरकार गौशालाओं को सौगात: अनुदान राशि में 10 प्रतिशत का किया इजाफा

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जयपुर

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गौवंश के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत गौशाला को दिए जाने वाले अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रदेश की तमाम गौशालाओं को और अधिक मदद देने की दिशा में अपने कदमों को आगे बढाया है। मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक, अब भजनलाल सरकार जल्द ही सभी गौशालाओं को वर्ष 2024—25 का दूसरे चरण का अनुदान देने वाली है। संभावना है कि इसके लिए चल रही प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी होगी और इसके बाद सरकार अनुदान देगी।

आपको बताते चले कि अनुदान के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन मांगे थे। आवेदन करने वालों में चयन कर राजस्थान की गौशालाओं और नंदीशालाओं को वित्तीय वर्ष 2024—25 का दूसरे चरण के लिए पांच महीने का अनुदान जल्दी ही मिलने वाला है। सरकार ने आवेदन के साथ सत्यापन का भी कार्यक्रम तय कर लिया है। जिससे उम्मीद है कि मई 2025 के अंत तक या फिर जून 2025 के पहले सप्ताह में सभी गौशालाओं को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी।

झुंझुनूं में 82 गोशालाओं का मिलेगा अनुदान
झुंझुनूं में ऐसी पात्र 82 गौशालों के भी हजारों गौवंश के सेवा के लिए सरकार अनुदान देने वाली है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेश सुरा के मुताबिक, गौ संरक्षण एवं निधि नियम के तहत 31 अक्टूबर 2023 या इससे पहले की संचालित जिले की सभी पात्र 82 गौशालाओं को 25 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। हांलाकि संभावना आवेदन की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अभी कार्यालय स्तर पर 30 अप्रेल तक आवेदनों की कमियों को दुरूस्त करवाया जा सकेगा। वहीं भौतिक सत्यापन 1 से 16 मई और संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड का समय 5 से 26 मई तक होगा।

अनुदान समय अवधि भी बढ़ाई
झुंझुनूं शहर में संचालित गोपाल गोशाला के अध्यक्ष प्रमोद खंडेलिया एवं मंत्री नेमीचंद अग्रवाल ने बताया कि कि पहले एक साल में गौशालाओं को 180 दिन, यानि कि छह महीने के लिए अनुदान दिया जाता था। लेकिन भजनलाल सरकार ने इसको बढाते हुए 270 दिन, यानि कि नौ महीने कर दिया है।

मई के आखिरी सप्ताह से पहले पहले सत्यापन होगा पूरा
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेश सुरा के मुताबिक जिन गौशालाओं को गौ संरक्षण एवं निधि नियम के तहत अनुदान दिया जाना है। उसके नियम-कायदे भी सरकार ने पूर्व में ही तय कर दिए है। ऐसी गौशालाओं के गौवंशों की संख्या पर यह अनुदान दिया जाएगा। जो 31 अक्टूबर 2023 या इससे पहले से संचालित हो रही है। वहीं उनका संचालन बीते एक साल में नियमित हुआ हो। दो बार भौतिक सत्यापन पूर्व में हो चुका हो।

महत्वपूर्ण यह शर्ते लगाई
साथ ही सबसे महत्वपूर्ण शर्ते यह है कि एक गौशाला के पास कम से कम 100 टैगशुदा गौवंश होना जरूरी है। 12 डिजिट वाला टैग गौवंश पर लगा होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि गोपालन विभाग की ओर से इस संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जो सभी गौशाला संचालकों तक पहुंचा दी गई है।

प्रति गौवंश दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 10 प्रतिशत बढ़ाया
मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक, सरकार ने प्रति गौवंश दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 10 प्रतिशत बढाया है। पहले जहां बड़े पशुओं पर 40 रूपए तथा छोटे पशुओं पर 20 रूपए दिए जाते थे। वो अब 44 रूपए और 22 रूपए कर दिए गए है। जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए 500 और पंचायत समिति स्तर की नंदीशालाओं के लिए कम से कम 250 नंदियों का होना जरूरी होगा। नंदीशाला को पूरे सालभर का अनुदान दिया जाता है। जबकि गौशालाओं को नौ महीने का।

गौशालाओं को पूरे साल मिले अनुदान, जल कनेक्शन और बिल फ्री करें
झुंझुनूं में सवा सौ सालों से संचालित गोपाल गोशाला अध्यक्ष प्रमोद खंडेलिया एवं महामंत्री नेमी अग्रवाल का कहना है कि सरकार को गोशालाओं को पूरे साल अनुदान मिले तथा गोशालाओं में होने वाले बिजली पानी कनेक्शन एवं बिल या तो निशुल्क हो या फिर रियायती दरों पर कर दिए जाएं क्योंकि सेवा भावी कार्य है ना कि व्यवसायिक।

नियमों में भी किया गया सरलीकरणजिला कलेक्टर रामावतार मीणा का कहना है कि सूबे की भजनलाल सरकार लगातार गौसेवा के अपने संकल्प को पूरा कर रही है। यही कारण है कि पहले गौशालाओं को सिर्फ एक साल में 6 महीने का अधिकतम अनुदान दिया जाता था। जो अब बढाकर 9 महीने कर दिया गया है। वहीं हाल ही में सरकार ने प्रति गौवंश दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 10 प्रतिशत के बढाकर अपने गौसेवा के संकल्प को आगे बढाने के लिए काम किया है। गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की शर्तों को भी पहले की बजाय और ज्यादा सरल बनाया गया है। ताकि अधिक से अधिक गौशालाओं को गौ सेवा के लिए सरकारी सहायता मिल सके।

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