भोपाल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) भोपाल ने कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । संस्थान के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र के अनुसार, अब कारखाने के भीतर आने वाले सभी दो और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह निर्णय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना और मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी श्रेणियों के वाहनों में सुरक्षा प्लेट लगाना विधिक रूप से आवश्यक है। कारखाने के प्रवेश द्वारों पर की गई सुरक्षा जांच में यह बात सामने आई थी कि कई कर्मचारियों के वाहनों में अब भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 23 मई 2026 तक अपने वाहनों की सामान्य नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से एचएसआरपी (HSRP) में अपग्रेड करवा लें।
उप महाप्रबंधक (मा.सं.) प्रज्जल आदक द्वारा जारी इस आदेश की प्रति सभी महाप्रबंधकों, डीआरओ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के वरिष्ठ कमांडेंट को भी सूचनार्थ भेजी गई है, ताकि निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
