भोपाल
भोपाल की एक अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक गंभीर मामले में मृतक के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेथिया की अदालत ने एक निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में 1,13,29,306 रुपये (एक करोड़ तेरह लाख उनतीस हजार तीन सौ छह रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राशि घटना की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ एक्सीडेंट करने वाले वाहन के स्वामी, ड्राइवर और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अरोरा हिल्स, भोपाल) को संयुक्त रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने मारी थी टक्कर मामला 5 अगस्त 2023 की रात का है। मृतक राम आसरे शर्मा, जो ‘आरएम फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड’ कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, कार से इंदौर से ब्यावरा की ओर जा रहे थे। रात करीब 11:45 बजे सारंगपुर में आराध्या रेस्टोरेंट के सामने रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने तेजी और लापरवाही से कार को जोरदार टक्कर मार दी।
मौके पर ही हो गई थी मौत टक्कर इतनी भीषण थी कि राम आसरे शर्मा को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। थाना सारंगपुर ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर और मालिक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश किया था। कोर्ट ने क्या कहा?
मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एलबी यादव ने क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि: ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड से वाहन चला रहा था। दुर्घटना पूरी तरह से ट्रक ड्राइवर की लापरवाही का परिणाम थी। मृतक एक प्रतिष्ठित पद पर थे, जिसका आर्थिक प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा है। इन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायाधीश ने इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति राशि का आदेश पारित किया, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिल सके।
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