MP Government Pension: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आजकल प्रदेश के कुछ सरकारी नियमों में बदलाव करने में लगी हुई है। हाल ही में खबर आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों को बदलने और उन्हें एक जैसा करने जा रही है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखने के बाद, अब सरकार प्रदेश के पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने जा रही है। पेंशन नियमों में संशोधन की जिम्मेदारी वित्त विभाग निभा रहा है। फिलहाल, वित्त विभाग द्वारा पेंशन नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
ये परिवार रहेंगे पेंशन के हकदार
संशोधित पेंशन नियमों के मुताबिक, अब आश्रित अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने पर भी परिवार पेंशन की हकदार रहेगी। इसमें पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं और विधवाएं भी शामिल होंगी। नए पेंशन नियमों का ड्राफ्ट वित्त विभाग जल्द ही पूरा कर लेगा। उम्मीद है कि संशोधित पेंशन नियमों को जून-जुलाई तक लागू किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश में लागू होगी ये व्यवस्था
तुम्हें बता दें कि 28 अप्रैल 2011 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया था। जिसमें उन्होंने 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्त बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी थी। लंबे समय से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के इन प्रावधानों को लागू करने की मांग उठ रही थी। अब मध्य प्रदेश में पेंशन को लेकर इस व्यवस्था को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
इस नियम के तहत, अविवाहित बेटी की उम्र 25 साल से ज्यादा होने के बाद भी, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं, विधवा और परित्यक्त बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है।
कर्मचारी आयोग की सिफारिश पूरी
कर्मचारी आयोग ने इस पर सिफारिश कर दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने अविवाहित बेटियों की परिवार पेंशन की पात्रता आयु बढ़ाने के साथ-साथ विधवा और परित्यक्त बेटी को शामिल करने का प्रावधान करने की भी सिफारिश की है। यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंप दी गई है। अब वित्त विभाग इस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों को फायदा होगा।
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अस्वीकरण: यह खबर विभिन्न सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और 13 मई 2025 को दोपहर 2:10 बजे तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। पेंशन नियमों में बदलाव और लागू होने की तारीख में आधिकारिक घोषणा के बाद बदलाव संभव हैं। यह जानकारी भोपाल, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है।