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Thursday, May 14, 2026
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बुलडोजर एक्शन पर पटना हाई कोर्ट के जज ने पुलिस को ऐसा धोया, वायरल हो गया वीडियो

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पटना,

पटना के अगमकुआं इलाके में एक याचिकाकर्ता सहयोग देवी के घर को गिराने के लिए बुलडोजर के ‘अवैध’ इस्तेमाल पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. 15 अक्टूबर को याचिकाकर्ता के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था. न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने याचिकाकर्ता के घर को कथित रूप से तोड़े जाने के मामले में पटना एसपी (पूर्व), अंचल अधिकारी और अगमकुआं पुलिस थाने के एसएचओ से 8 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है. स मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है कि बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया इसका? तमाशा बना दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे?

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि अगम कुआं पुलिस स्टेशन के अधिकारी इलाके में सक्रिय भू-माफियाओं के साथ मिले हुए हैं.24 नवंबर को हुई अदालती कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें न्यायमूर्ति संदीप कुमार याचिकाकर्ता के घर को गिराने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, जो उनके मुताबिक कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन था.

‘हलफनामे से लग रहा है कि अधिकारी भू-माफिया से मिले हुए हैं’
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि अगमकुआं एसएचओ द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से ऐसा लगता है कि सभी अधिकारी भू-माफिया के साथ मिले हुए हैं. उन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है.

याचिकाकर्ता का घर 15 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर से ढहा दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने भू-माफिया के साथ मिलकर ऐसा किया और पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.महिला के घर को कथित रूप से बुलडोजर से ढहाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई.

‘भूमि विवाद निपटाने का काम क्या पुलिस को ही दे दिया है’
जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा कि भूमि विवाद चिह्नित करने और उसके निष्पादन का पावर पुलिस को ही दे दिया है? आपकी समस्या है तो थाने पर जाएं, पैसे दें और किसी का भी घर तुड़वा दें. सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए.’पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ भू-माफिया भी मामले में शामिल हैं. इसका संज्ञान लेते हुए पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और 8 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

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