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दिल्ली हाई कोर्ट का जयराम और पवन खेड़ा को नोटिस, स्मृति की बेटी पर आरोप वाले ट्वीट हटाने को कहा

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नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की तरफ से दायर दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट के समन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वह अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे।

गोवा में अवैध बार चलाने का लगाया था आरोप
अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में ‘अवैध बार’ चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की।

हम अदालत के सामने सारे फैक्ट रखेंगे : जयराम
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से समन जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। रमेश ने कहा कि वह और इस मामले में उल्लेखित अन्य कांग्रेस नेता अदालत के समक्ष सारे तथ्य रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे।

स्मृति इरानी ने भेजा था नोटिस, बिना शर्त माफी की मांग
इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने रविवार को कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेट्टा डिसूजा को उनकी बेटी के खिलाफ ‘दुर्भावनापूर्ण आरोपों’ को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेताओं से लिखित में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था। उन्होंने उनसे अपनी 18 वर्षीय बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को भी कहा था। उनके वकील के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि ये आरोप उनके झूठ के ज्ञान के साथ, या कम से कम सच्चाई की लापरवाही से लगाए गए हैं।

बेटी पर लगे आरोपों को किया था खारिज
केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने 23 जुलाई को उन आरोपों को खारिज कर दिया था कि उनकी 18 वर्षीय बेटी गोवा में ‘अवैध बार’ चला रही है। इरानी ने कहा था कि उसकी बेटी एक कॉलेज की छात्रा है और कोई बार नहीं चलाती है। मंत्री ने कहा था कि वह मामले को अदालत और लोगों तक ले जाएंगी। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का दोष सिर्फ इतना है कि उनकी मां (खुद इरानी) सोनिया और राहुल गांधी द्वारा ‘5,000 करोड़ रुपये की लूट’ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा, ‘मेरी बेटी की गलती यह है कि उसकी मां सोनिया और राहुल गांधी द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसकी गलती यह है कि उसकी मां ने 2014 और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

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