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Thursday, April 30, 2026
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ईडी के समन की लगातार अनदेखी कर रहे सीएम केजरीवाल, ED ने कोर्ट में दूसरी बार कर दी शिकायत

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नई दिल्ली:

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच मामले में कोर्ट में एक और शिकायत कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक अदालत में नयी शिकायत दर्ज कराई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

13 मार्च को होगी सुनवाई
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई 13 मार्च बृहस्पतिवार को तय की है। ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।अदालत ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

डिजिटल पूछताछ के लिए राजी केजरीवाल
केजरीवाल (55) ने ईडी के इन सभी आठ समन को अवैध बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है। पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं।बता दें कि चार मार्च को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर एजेंसी ऐसा निर्णय लेती है तो उन्हें अपनी पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी मांग नहीं है। अगर ईडी ऐसा चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

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