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पशुधन उत्पाद ही है घी…सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर, संगम मिल्क की याचिका खारिज

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कानून के तहत ‘घी’ को पशुधन उत्पाद करार देते हुए राज्य सरकार की 1994 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा है जिसमें बाजार समितियों को इसकी बिक्री व खरीद पर शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। घी की बिक्री व खरीद पर विपणन शुल्क लगाने से संबंधित प्रश्न के अलावा, शीर्ष अदालत को यह तय करना था कि क्या यह आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत पशुधन उत्पाद है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा, ‘यह तर्क निराधार है कि घी पशुधन उत्पाद नहीं है। इसके विपरीत यह तर्क कि घी वास्तव में पशुधन उत्पाद है, तार्किक रूप से सही है। अधिनियम की धारा 2(वी) के तहत पशुधन को परिभाषित किया गया है, जहां गाय और भैंस निर्विवाद रूप से पशुधन हैं। घी एक दुग्घ उत्पाद है, जो पशुधन से बना होता है।’

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि घी पशुधन उत्पाद नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर गाय और भैंस से नहीं मिलता।शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संगम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी, जिसके साथ ही राज्य में बाजार समितियों के माध्यम से इसकी बिक्री व खरीद पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ हो गया।

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