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बीएचईएल को तेलंगाना कर विभाग से न्यायिक आदेश, 183.77 करोड़ रुपये की मांग खारिज

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नई दिल्ली।
सरकारी स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को तेलंगाना सरकार के वाणिज्य कर विभाग से राहत मिली है। कंपनी ने शेयर बाजार  के मुताबिक उसे सहायक आयुक्त (एसटी), वाणिज्य कर विभाग, तेलंगाना की ओर से एक न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 को सीजीएसटी/टीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत पारित किया गया है। यह आदेश वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित उस कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है, जिसमें 184.55 करोड़ रुपये की कर मांग उठाई गई थी, जिसकी जानकारी 19 सितंबर 2025 को दी गई थी।  

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सुत्रों अनुसार, निर्णायक प्राधिकारी ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 183.77 करोड़ रुपये की कर मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया है। हालांकि, शेष 1.43 करोड़ रुपये की मांग (जिसमें 0.78 करोड़ रुपये कर, 0.58 करोड़ रुपये ब्याज और 0.07 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है) को लेकर कंपनी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश से किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि मामला गुण-दोष के आधार पर मजबूत है।

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