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Thursday, January 22, 2026
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रोजगार आवेदन पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी, अभ्यर्थियों में नाराजगी

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भोपाल ।
अब रोजगार से जुड़े आवेदनों पर भी अभ्यर्थियों को 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा। सरकार के इस निर्णय के तहत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और रोजगार आवेदन शुल्क पर जीएसटी लागू किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। कई अभ्यर्थियों ने इसे छात्र और बेरोजगार विरोधी फैसला बताते हुए वापस लेने की मांग की है। जानकारों के अनुसार, जीएसटी लागू होने से आवेदन शुल्क में सीधा इजाफा होगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय कर नियमों के तहत लिया गया है।

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