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ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को राहत, मर्डर मामले में मिली बेल

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नई दिल्ली

ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को हत्या के एक मामले में राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत मंजूर कर ली है। सुशील कुमार को 50,000 रुपये के बॉन्ड और उसी राशि के दो जमानतदारों को जमा करने के बाद रिहा किया गया। जस्टिस संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुशील कुमार को जमानत दे दी। सुशील कुमार मई 2021 में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत के केस में मुख्य आरोपी हैं।

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पर हत्या के साथ-साथ दंगा, गैरकानूनी सभा और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो समूह आपस में भिड़ गए। घटना के अनुसार जब सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने हमला किए तो उसके बाद धनखड़ की मौत हो गई थी।

2022 में तय हुए थे आरोप
इससे पहले शहर की एक अदालत ने अगस्त 2022 में ओलंपियन सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए थे। अदालत में सुशील कुमार पर दंगा, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी सभा, आपराधिक धमकी और कई अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया था। एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद की अदालत ने कहा था कि मॉडल टाउन से अपहरण के बाद धनखड़ को स्टेडियम में लाया गया था।

घटना को मोबाइल में किया था रिकॉर्ड
इसके बाद कई आरोपियों ने लाठी, डंडा, बेसबॉल, हॉकी स्टिक आदि से बुरी तरह पीटा, जिससे उसे चोटें आईं। इस कृत्य को एक आरोपी ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। घटना के समय सुशील कुमार भारतीय रेलवे में कार्यरत थे। वहछत्रसाल स्टेडियम में विशेष ड्यूटी अधिकारी (ओएसडी) के रूप में तैनात थे। कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में 66 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था।

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