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प्रेमी से मिलने पहुंची युवती के पाकिस्तान लौटने में फंसा पेच, कोर्ट और थाने में हाजिरी देगी या लौटेगी पाक?

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सीतामढ़ीः

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में गत दिन हुए आतंकी घटना के बाद गृह मंत्रालय ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। ऐसे लोगों को 27 अप्रैल तक अपने वतन पाक लौटने का अल्टीमेटम दिया था। सीतामढ़ी प्रशासन के पास जिले में किसी पाक नागरिक के होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पाक नागरिक से जुड़ा एक अलग तरह का मामला सामने आया है। मामला है कि एक पाक युवती हैदराबाद के एक युवक से प्रेम करती थी और वह बिना वीजा के भारतीय सीमा में चली आई थी। दो वर्षों तक सीतामढ़ी जेल में रहने के बाद युवती फिलहाल अपने प्रेमी के साथ हैदराबाद में रह रही है। अब उस युवती के पाकिस्तान लौटने को लेकर पेच फंस गया है।

क्या है पाक युवती का पूरा मामला
करीब ढाई वर्ष पूर्व सीतामढ़ी जिला अंतर्गत इंडो-नेपाल के भिट्ठामोड़ भिट्ठा बॉर्डर से दो युवकों के साथ पाक की एक युवती को पकड़ा गया था। तीनों को एसएसबी उस समय पकड़ा, जब वे नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर युवती एसएसबी जवानों की आंखों में धूल झोंककर बच निकलने की कोशिश की थी, लेकिन एसएसबी की पैनी नजरों से वह नही बच सकी थी। एक युवक हैदर पाकिस्तानी युवती का प्रेमी था, जो तेलंगाना के हैदराबाद का निवासी था। वहीं, एक युवक नेपाल का था, जो उक्त दोनों का सहयोगी था। युवती का नाम खादिजा नूर है।

पाक के फैसलाबाद की हैं नूर
युवती नूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद की रहने वाली है। पाक युवती से आधार कार्ड, वीजा, एक मोबाईल, दो हजार पाक करेंसी और यूएई का करेंसी बरामद हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि उक्त युवती पाक से दुबई के रास्ते काठमांडू (नेपाल) पहुंची थी और नेपाल से भिट्ठामोड़ बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। उसके आधार कार्ड पर युवती का नही, बल्कि दूसरे की तस्वीर थी। आधार कार्ड हैदराबाद का था।

काफी मशक्कत के बाद जेल से निकली
पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रेमी हैदर और एक अन्य युवक को तुरंत बेल मिल गया था, पर पाक युवती को बेल मिलने के बावजूद बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो सका था। हाईकोर्ट के आदेश पर गत माह पाक युवती खादिजा नूर जेल से बाहर निकली। हाईकोर्ट की ओर से कुछ शर्तों के साथ पाक युवती को जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई थी।

युवती के अधिवक्ता सेराज अहमद ने बताया था कि एडीजे- 7 कोर्ट से पाक युवती नूर को 18 अक्टूबर 22 को ही बेल मिल गया था, पर कोर्ट की ओर से स्थानीय जमानतदार होने की शर्त रख दी गई थी। युवती पाक की है। इस कारण उसका कोई जमानतदार नहीं बना और जमानत मिलने के बावजूद उसे जेल में ही रहना पड़ा था। इस बीच, पाक युवती की ओर से हाइकोर्ट में वाद दायर किया गया। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद उसका प्रेमी सैयद हैदर और अन्य व्यक्ति जमानतदार बना और वह जेल से निकली है।

जेल से बाहर आने का शर्त
हालांकि शर्त यह है कि पाक युवती अपने प्रेमी के साथ रह सकती है, लेकिन उसे हर तारीख को कोर्ट में पहुंच कर हाजिरी लगानी होगी। इतना ही नहीं, वह जहां रहेगी उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अधिवक्ता अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। एक वर्ष के अंदर इस मामले का निपटारा करने का भी आदेश संबंधित कोर्ट को मिला है। यह वाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी के कोर्ट में चल रहा है।

पाक लौटने में कहां फंसा पेच
इधर, अब सवाल उठता है कि उक्त पाक युवती कोर्ट के आदेश पर भारत में रहकर कोर्ट हाजिरी लगाएगी या गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत से निकाली जाएगी। इसपर पुलिस भी उलझ कर रह गई है। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद खादिजा अपने प्रेमी हैदर के साथ शादी कर हैदराबाद में रह रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाक युवती जेल से बाहर आने के बाद प्रेमी से शादी कर हैदराबाद में रह रही है। वह पाकिस्तान भेजी जाएगी या भारत में रहेगी, इसका निर्णय तेलंगाना पुलिस करेगी।

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