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Wednesday, March 11, 2026
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अशोका यूनिवर्सिटी में कॉन्डोम वेंडिंग मशीन, प्रोफेसर केस के बीच नया विवाद, भड़कीं रेनू भाटिया बोलीं- शर्मनाक

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चंडीगढ़

हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी ने राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष लगातार मुखर हैं। अब उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्डोम वेंडिंग मशीन लगी है। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि शैक्षिक संस्थान में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए।

महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सैनेटरी पैड्स की मशीन लगाई जाती है, सबसे गलत बात हमें यह लगी कि यहां कॉन्डोम वाली मशीन लगी है।

रेनू भाटिया बोलीं- हमारे पास सबूत
रेनू भाटिया ने कहा कि हमें पता चला कि यहां पर कॉन्डोम की मशीन लगी है। यह बात वह नहीं कह रहीं बल्कि उनके पास सबूत है। यूनिवर्सिटी ने खुद यह लिखित दिया है कि उनके यहां इस तरह की मशीन लगी है। हमारे पास रेकॉर्ड हैं। रेनू भाटिया ने बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से पूछा था कि उनके यहां गर्भपात करने वाली पिल्स की मशीन लगी है। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की मशीन नहीं है। हां कॉन्डोम वाली मशीन लगी है।

‘हो सकता है सुनने में अच्छा न लगे लेकिन..’
रेनू भाटिया ने माफी मांगते हुए कहा कि वह कॉन्डोम शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं हो सकता है कुछ लोगों को यह अच्छा न लगे लेकिन यह सब शैक्षिक संस्थान में हो रहा है जो हैरान कर देने वाला है। यूनिवर्सिटी में 17 का बच्चा एडमिशन लेता है। इस तरह की मशीन वहां लगी होना शर्मनाक है।

प्रो. अली खान महमूदाबाद हैं गिरफ्तार
हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की नियमित प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ पहला मामला गांव जटेड़ी के सरपंच द्वारा दर्ज कराया गया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दूसरा मामला हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने और आयोग के नोटिस की अवहेलना का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 353, 79, 152 और 169(1) के तहत केस दर्ज किया है।

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