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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी डिग्री वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकारी

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प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने और चुनाव लड़ने के लिए कथित तौर पर ‘फर्जी’ डिग्री लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि निचली अदालत द्वारा तय समय के बाद याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद पुनरीक्षण याचिका दायर करने में विलंब को अब माफ कर दिया गया है।

तथ्यों के मुताबिक, पुनरीक्षण याचिका दायर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज स्थित जिस हिंदी साहित्य सम्मेलन से डिग्री हासिल की थी, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ‘फर्जी’ करार दिया गया है।

याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी याचिका में यह दावा करते हुए डिप्टी सीएम के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की मांग की है कि मौर्य ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने और साथ ही चुनाव लड़ने के लिए फर्जी डिग्री का उपयोग किया। केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के सदस्य हैं।

इससे पहले निचली अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने 300 दिनों बाद हाईकोर्ट से संपर्क किया और हाईकोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट को विलंब माफ करने का निर्देश दिया और गुण-दोष के आधार पर इस याचिका पर निर्णय करने को कहा। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 25 अप्रैल को पारित एक आदेश में याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई की अगली तिथि छह मई तय की।

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