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Friday, July 4, 2025
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‘ऊंची जाति का है तो मारो’, मर्डर केस में जाएगी CPIML के मनोज मंजिल की विधायकी, जानें पूरा मामला

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आरा

बिहार के CPIML के विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आरा कोर्ट ने मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद उम्रकैद हुई। सजा होने के बाद अब मनोज मंजिल की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार विधानसभा की सदस्यता से मनोज मंजिल को हाथ धोना पड़ सकता है। 9 साल पहले भोजपुर जिले के अजीमाबाद में माले कार्यकर्ता सतीश यादव की हत्या के प्रतिशोध में जेपी सिंह उर्फ जय प्रकाश सिंह का मर्डर कर दिया गया था।

विधायक समेत 23 को उम्रकैद
बिहार के भोजपुर जिले में 9 साल पहले अपहरण कर हत्या के मामले में माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल, 9 साल पहले 20 अगस्त 2015 को अजीमाबाद थाना क्षेत्र में किरकिरी पंचायत के माले नेता सतीश यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसके प्रतिशोध में बड़गांव गांव के निवासी चंदन कुमार के पिता जय प्रकाश सिंह को घर लौटने के दौरान अपहरण कर लिया गया था।

FIR में 18वें नंबर मनोज मंजिल का नाम
इस दौरान चंदन कुमार अपने पिता के साथ थे लेकिन अपनी जान बचाकर भाग निकले। उसके बाद चंदन कुमार ने इस घटना की सूचना अजीमाबाद थाना को दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि घर लौटने के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमला बोल दिया। जिसके बाद वो (चंदन) अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन चंदन ने अपने पिता जय प्रकाश सिंह को अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। लाश को छिपा देने का भी आरोप लगाया था। घटना में 24 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें 18 नंबर पर अगिआंव के माले विधायक मनोज मंजिल का भी नाम था। इस मामले में एक आरोपी की मौत पहले हो चुकी है। मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 ने मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

CPIML MLA को सजा के साथ जुर्माना
वहीं, एपीपी सियाराम सिंह ने बताया कि अजीमाबाद 51/2015 आईपीसी 302, 364, 301 का मामला है। 20 अगस्त 2015 को जय प्रकाश सिंह की ईंट पत्थर से मारकर हत्या हुई थी। विधायक समेत 23 लोगों को सजा सुनाई गई है। इसमें 302/149 में आजीवन कारावास, और दस हजार रुपए जुर्माना, 364 में 3 साल सजा और दस हजार रुपए जुर्माना, 301 में तीन साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना का सजा सुनाया गया है। 23 लोगों को उम्र कैद के साथ साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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