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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

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लखीमपुर खीरी

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की याचिका पर उत्‍तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। आशीष मिश्रा ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार किया था। अब केस की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। यूपी सरकार को यह नोटिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने जारी किया है। आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी।

मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एक क्षेत्र में कुछ फायरिंग हुई, कुछ लोग मारे गए, आशीष मिश्रा को मुख्‍य आरोपी बना दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया। इसके बाद जस्टिस बनर्जी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

इससे पहले 26 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत नामंजूर की थी कि लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई। तथ्‍य यह पाया गया कि मौके पर आशीष मिश्रा की गाड़ी बरामद हुई थी। यह मामला जघन्‍य अपराध की श्रेणी में आता है। बेंच ने कहा कि आशीष राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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