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‘समाज के दुश्मनों पर कड़ा एक्शन जरूरी’, बुलडोजर एक्शन पर SC के फैसले पर बोले बीजेपी सांसद अरुण सिंह

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नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. इस फैसले पर अब सियासत हो रही है. विपक्ष कोर्ट के इस फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है. इसी बीच बीजेपी के राष्टीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने बुलडोजर एक्शन को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि समाज के जो दुश्मन होते हैं उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है. कानून का राज स्थापित हो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है.

क्या बोले अरुण सिंह
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सांसद अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी सभी 9 सीट जीतने जा रही है. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा की अखिलेश के शासन में दंगे हुए. अखिलेश यादव अपराधियों का संरक्षण करते थे. अखिलेश में शासन करने की कोई क्षमता नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे कानून का उल्लंघन बताया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है. हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है.जरूरी है कि कानून का राज होना चाहिए. बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता. गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नही होगा. अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते. अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता. बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है.

कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए कहा था कि घर एक सपने की तरह होता है. किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है. आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते. सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है. किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते.

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