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पंजाबी गानों में बंदूकों और गुंडागर्दी के प्रदर्शन पर रोक, सीएम भगवंत मान का सख्त आदेश

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चंडीगढ़

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। अब पंजाबी गानों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करना वर्जित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हथियारों को लेकर एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अब पंजाबी गानों से लेकर सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

पंजाब सीएम ऑफिस के अनुसार, अब तक जारी सभी हथियारों के लाइसेंस की अगले तीन महीने के अंदर पूरी समीक्षा की जाएगी। कोई नया हथियार लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट न हो कि ऐसा करने के लिए असाधारण आधार मौजूद हैं।

नए नियम के मुताबिक क्या होगा बदलाव?
इसके साथ ही हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। आने वाले दिनों में अलग-अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने वर्जित होंगे। ऐसे मामले में अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार, हथियारों का जल्दबाजी, लापरवाह उपयोग या जश्न में फायरिंग में जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, एक दंडनीय अपराध होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

पहले भी चेतावनी दे चुके हैं भगवंत मान
इससे पहले सीएम पद की कमान संभालते ही भगवंत मान ने गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गायकों को चेतावनी जारी की थी। मान ने कुछ पंजाबी गायकों की ओर से बंदूक संस्कृति और गिरोहबाजी को बढ़ावा देने के चलन की निंदा की थी और उनसे आग्रह किया था कि अपने गीतों के जरिये समाज में हिंसा नफरत और द्वेष फैलाने से बचें।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी द‍िया था आदेश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जुलाई 2019 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया था कि ऐसे गीतों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए जो शराब, मादक पदार्थ और हिंसा को बढ़ावा देते हों।

गन कल्चर को लेकर विवादों में फंस चुके हैं मूसेवाला
गौरतलब है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में बंदूक और हिंसा को बढ़ावा देने के चलते कई बार कानूनी मामले में फंस चुके हैं। साल 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके एक गाने में कथित तौर पर गन कल्चर यानी बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी साल मई महीने में मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी।

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