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एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। गोपाल गोयल कांडा इस मामले में मुख्य आरोपी थे। गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर चुकी 23 साल की गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त, 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। गीतिका के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि गोपाल कांडा के जुल्म के चलते बेटी ने ऐसा फैसला लिया।

कांडा पर आरोप था कि उसने गीतिका से कहा था कि हर रोज काम खत्म करने के बाद उसे उससे मिलना पड़ेगा। परिवार वालों का कहना है कि इसी वजह से गीतिका तनाव में रहने लगी थी और उसने मौत का रास्ता चुन लिया। वहीं हवाई चप्पल बनाने से एयरलाइंस कंपनी के मालिक तक का सफर तय करने वाले कांडा का रसूख ऐसा था कि वो निर्दलीय विधायक होने के बाद भी हरियाणा सरकार में मंत्री था।

गोपाल कांडा को ठहराया था मौत का जिम्मेदार
अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा था कि ‘मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है। वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है’। गोपाल कांड के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था।

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