हरिद्वार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), हीप हरिद्वार ने संस्थान की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ‘औद्योगिक संबंध संहिता, 2020’ के अंतर्गत नए ‘मॉडल स्थायी आदेश’ को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है।
मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुपालन में विनिर्माण क्षेत्र के लिए निर्धारित इन नए नियमों को संस्थान ने अपना लिया है। अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा जारी इस आदेश के तहत, बीएचईएल हरिद्वार की हीप इकाई में यह व्यवस्था 15 मई 2026 से प्रभावी हो गई है। नए मॉडल स्थायी आदेशों के लागू होने से औद्योगिक प्रतिष्ठान के भीतर कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अनुशासन और कार्यस्थल के नियमों में एकरूपता और स्पष्टता आएगी।
संस्थान का यह कदम केंद्र सरकार के नए श्रम नियमों को जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों, ट्रेड यूनियनों और अधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है, ताकि नई व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
