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जुबैर को UP में दर्ज मुकदमों पर बड़ी राहत देकर बोला SC, ‘एक के बाद एक FIR परेशान करने वाला’

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नई दिल्ली

ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडरमोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज 5 FIR में बिना SC की अनुमति के आगे पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुबैर की अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है।

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि जुबैर के खिलाफ कई जगह प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा इसे न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करें। जुबैर की ओर से दायर की गई नई याचिका में छह मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी चुनौती दी गई है।

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