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इंदौर में नाइट कल्चर पर पाबंदी, 2022 का आदेश निरस्त, सीएम की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

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इंदौर

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की आदेश पर इंदौर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। नाइट कल्चर को बढ़ावा देने वाले आदेश को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब इंदौर में रात्रिकालीन बाजार और दुकानें नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी इच्छा के अनुसार, फैसला लेते हुए कलेक्टर आशीष ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें इंदौर में रात्रिकालीन दुकानें और बाजार खोलने का फैसला किया गया है। इंदौर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद सीएम ने यह फैसला लिया है।

जिसके बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने रात्रिकालीन बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से किया निरस्त कर दिया। बता दें कि इंदौर में 2022 में नाइट कल्चर लागू हुआ था। इस आदेश को निरस्त करने के बाद अब जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था कैसी होगी फिलहाल अभी इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

सीएम ने विधायकों के साथ की थी बैठक
शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने इंदौर के सभी विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नाइट कल्चर को लेकर भी चर्चा हुई थी। सभी विधायकों ने नाइट कल्चर पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद सीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने, इंदौर में नाइट कल्चर और व्यवसायिक संस्थानों के मुद्दे पर बात की थी।नाइट कल्चर के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही इंदौर के महू विधानसभा सीट से विधायक ऊषा ठाकुर ने भी नाइट कल्चर पर आपत्ति जताई थी।

इन इलाकों में थी नाइट कल्चर की इजाजत
बता दें कि इंदौर के निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा, बीआरटीएस में विभिन्न व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय के लिए 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी। इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत सांसद शंकर लालवानी के पहल पर हुई थी। स्थानीय लोगों ने भी कई बार आरोप लगाया था कि नाइट कल्चर के कारण अपराध बढ़ गया है।

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