36 लोगों की जान का काल बने बावड़ी हादसे में बड़ा अपडेट, इंदौर हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को किया बरी

इंदौरः

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले बहुचर्चित बावड़ी हादसे कोर्ट का फैसला आया है। हादसे में गिरफ्तार बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी को एक साल पहले गिररफ्तार किया था। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वे 22 मार्च 2024 से जेल में बंद थे। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

क्या था पूरा मामला?
30 मार्च 2023 को रामनवमी के अवसर पर स्नेह नगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन का आयोजन किया गया था। इसी दौरान मंदिर परिसर में स्थित पुरातन बावड़ी की छत धंस गई थी। हादसे के वक्त 100 से अधिक लोग मौजूद थे। इनमें से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे।

मजिस्ट्रियल जांच में ट्रस्ट के अधिकारी बने दोषी
हादसे के बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाई गई। जिसमें मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी को हादसे का दोषी पाया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने 22 मार्च 2024 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

कैसे बरी हुए आरोपी?
आरोपी पक्ष के वकील राघवेंद्र सिंह बैस ने बताया की इस केस की सुनवाई के दौरान 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि गलानी और सबनानी की लापरवाही के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इसके आधार पर अदालत ने दोनों को बरी करने का फैसला सुनाया।

कोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
फैसला सुनाते हुए अदालत ने विवेचना अधिकारी की जांच पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले की सही ढंग से जांच नहीं की और असली दोषियों को आरोपी नहीं बनाया। इसके अलावा, नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठाए।

नगर निगम ने ध्वस्त की बावड़ी
इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों के मंदिर में जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। वहीं, हादसे के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बावड़ी के पास बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था।

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