AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार, वक्फ बोर्ड नियुक्ति से जुड़े मामले में ऐक्शन

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतल्लाह खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ईडी की टीम करीब 8-9 घंटे से पूछताछ में जुटी थी। इसी के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह से ही पूछताछ की जा रही थी, इसी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उन्हें गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अवैध रूप से भर्तियों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी की खबर के बीच आप सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंच रहे हैं।

अमानतुल्लाह को लेकर संजय सिंह ने दिया बड़ा अपडेट
अमानतुल्लाह खान के गिरफ्तारी की तैयारी को लेकर जानकारी खुद आप सांसद संजय सिंह ने दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है। संजय सिंह ने लिखा- ‘मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस पूरी तरह जुट गई है मंत्रियों विधायकों पर फर्जी मामले बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध बेबुनियाद मामला बनाकर ED की ओर से ने उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। तानाशाही का अंत जल्द होगा। मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं।’

आतिशी ने कहा- हम झुकने वाले नहीं
आतिशी ने ट्वीट में लिखा, ‘भाजपा वालों: तुम चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को जेल में डाल दो। दिल्ली के लोग फिर भी आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तुम चाहे कितना भी डरा लो; हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहेंगे।’

जानिए क्या है अमानतुल्लाह के खिलाफ मामला
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। ईडी सूत्रों ने कहा कि अमानतुल्लाह खान गुरुवार सुबह 11 बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। इससे पहले, ईडी ने समन का पालन न करने पर खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था।

दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में फंसे खान
ईडी ने मामले में आरोपी जीशान हैदर, उसकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मामला ओखला में अवैध धन से अर्जित की गई 36 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें माना जा रहा कि अमानतुल्लाह खान ने आठ करोड़ रुपये नकद दिए थे। जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस की ओर से पहले दर्ज की गई एफआईआर को भी ध्यान में रखा। ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के कहने पर खरीदी गई थी। उसने 27 करोड़ रुपये नकद लेनदेन के सबूत पेश किए।

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